राहुल गांधी को सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत, अमित शाह पर टिप्पणी के मानहानि मामले में हुए बरी
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Triangle News Lucknow | सुल्तानपुर
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में 26 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी को बरी कर दिया। यह मामला करीब आठ साल से चल रहा था।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़ा था। उस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आरोप था कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह को हत्या के एक मामले में आरोपी बताते हुए टिप्पणी की थी।
इस मामले में भाजपा के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने नवंबर 2023 में राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार किया था।
अदालत ने शिकायत पर क्या कहा?
विशेष MP-MLA अदालत ने शिकायत को खारिज करते हुए राहुल गांधी को बरी कर दिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने शिकायतकर्ता विजय मिश्रा को इस मामले में मानहानि की शिकायत करने के लिए आवश्यक रूप से प्रभावित व्यक्ति नहीं माना। अदालत के फैसले में शिकायत के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर भी सवाल उठाए गए।
फैसले के दिन अदालत पहुंचे राहुल गांधी
राहुल गांधी 26 अक्टूबर को फैसले के दौरान सुल्तानपुर की अदालत में मौजूद रहे। मामले में फैसला आने के बाद उन्हें इस आपराधिक मानहानि मुकदमे से राहत मिली। यह प्रकरण वर्ष 2018 की राजनीतिक टिप्पणी से शुरू हुआ था और लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया में रहा।
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