शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 |

ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए बड़ी खबर! पता बदलने की फीस खत्म करने से लेकर नए नियमों तक, सरकार का बड़ा प्रस्ताव

Triangle News

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ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए बड़ी खबर! पता बदलने की फीस खत्म करने से लेकर नए नियमों तक, सरकार का बड़ा प्रस्ताव

दिल्ली | Triangle News Lucknow

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या उसमें बदलाव कराने वालों के लिए अहम खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है। प्रस्तावों में कुछ सेवाओं की फीस खत्म करने, ऑनलाइन आवेदन को आसान बनाने और आवेदनों के निस्तारण की समय-सीमा तय करने जैसे बदलाव शामिल हैं।

ध्यान दें: ये बदलाव अभी प्रस्तावित हैं, लागू नहीं हुए हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े प्रस्तावित बदलाव

1. पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने पर फीस खत्म करने का प्रस्ताव

ड्राइविंग लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने के लिए शुल्क नहीं लेने का प्रस्ताव है।

2. आधार आधारित ऑनलाइन सेवाएं हो सकती हैं मुफ्त

आधार के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण से मिलने वाली कुछ सेवाओं पर शुल्क खत्म करने की तैयारी है।

3. नाम और अन्य विवरण बदलने पर 15 दिन में फैसला

नाम और अन्य विवरण में बदलाव के आवेदनों पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेने का प्रस्ताव है।

4. पता बदलने के आवेदन पर 30 दिन की समय-सीमा

पते में बदलाव के आवेदन पर 30 दिन के भीतर निर्णय नहीं होने की स्थिति में उसे मंजूर मानने का प्रस्ताव रखा गया है।

5. अलग फॉर्म 2A लाने की तैयारी

लाइसेंस रिन्यूअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और नई वाहन श्रेणी जोड़ने के लिए अलग Form 2A लाने का प्रस्ताव है।

6. सारथी पोर्टल पर आवेदन होगा आसान

ऑनलाइन आवेदन के दौरान पहले से उपलब्ध जानकारी स्वतः भरने की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे लोगों को बार-बार विवरण दर्ज नहीं करना पड़ेगा।

7. बिजली और गैस बिल बन सकते हैं पते का प्रमाण

तीन महीने से अधिक पुराने नहीं होने वाले बिजली और घरेलू गैस बिल को पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव है।

8. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और ऑर्गन डोनर का विकल्प

लाइसेंस आवेदन में आपातकालीन संपर्क की जानकारी अनिवार्य करने और अंगदान के इच्छुक लोगों के लिए विकल्प जोड़ने का प्रस्ताव है।

9. वाहन श्रेणी हटाने पर सात दिन में कार्रवाई

लाइसेंस से किसी वाहन श्रेणी को हटाने के आवेदन पर सात दिन में स्वतः कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सरकार ने 30 दिन में मांगे सुझाव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (@MORTHIndia) ने ड्राफ्ट पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित किए हैं। प्रस्तावों का उद्देश्य लाइसेंस संबंधी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।

आम लोगों के लिए जरूरी बात: जब तक प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर लागू नहीं किया जाता, तब तक मौजूदा नियमों और शुल्क व्यवस्था को ही मान्य समझें।

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