शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 |

सुप्रीम कोर्ट की राजपाल यादव को सख्त फटकार, 13 अक्टूबर तक जमा करने होंगे 2 करोड़ रुपये

Triangle News

1 week ago 73 views
सुप्रीम कोर्ट की राजपाल यादव को सख्त फटकार, 13 अक्टूबर तक जमा करने होंगे 2 करोड़ रुपये

विशेष रिपोर्ट | अनुराग सिंह बिष्ट

राजधानी/नई दिल्ली।

चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए 13 अक्टूबर तक शिकायतकर्ता को देय राशि में से 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भुगतान किए जाने के बाद ही हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव स्वयं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने अदालत में 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) पेश किया। वहीं, शेष 85 लाख रुपये 13 अक्टूबर तक एक खरीदार के माध्यम से जमा किए जाने हैं, जो राजपाल यादव की संपत्ति खरीदने के लिए उनके साथ अदालत में मौजूद था।

कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राजपाल यादव के रवैये पर नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बार-बार समय दिए जाने का उद्देश्य केवल यह है कि शिकायतकर्ता को उसकी राशि मिल सके। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर उनकी सजा बढ़ाई जा सकती है।

फिल्म के नुकसान का जिक्र, CJI ने ली चुटकी

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अपनी फिल्म 'अतापता लापता' से हुए कथित भारी वित्तीय नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की वजह से उन्हें करीब 200-250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और प्रोड्यूसर भी आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए।

इस पर CJI ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह उनकी फिल्म 'अतापता लापता' है, उसी तरह उनका पैसा भी 'अतापता लापता' हो गया है।

राजपाल यादव ने हाथ जोड़कर कहा, “मैं प्रणाम करता हूं सर।” इसके बाद CJI ने मजाकिया अंदाज में उन्हें अच्छी फिल्म बनाने और लोगों का मनोरंजन करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाले वकील भी अच्छे कलाकार हैं, उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट किया जा सकता है।

अब सबकी नजर 13 अक्टूबर पर है, जब राजपाल यादव को तय 2 करोड़ रुपये की राशि जमा करनी है।

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