शुक्रवार, 6 नवम्बर 2026 |
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UPI को हमेशा मुफ्त रखने का वादा नहीं किया था, MDR शुल्क मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष

Triangle News

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UPI को हमेशा मुफ्त रखने का वादा नहीं किया था, MDR शुल्क मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष

Triangle News Lucknow

नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जुड़े यूपीआई (UPI) पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क का मामला सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि उसने यूपीआई सेवाओं को हमेशा के लिए मुफ्त रखने का कोई आश्वासन नहीं दिया था।

इस मामले में MDR शुल्क को लेकर सरकार के रुख के बाद डिजिटल भुगतान व्यवस्था की भविष्य की नीति पर चर्चा तेज हो गई है। यूपीआई देश में डिजिटल लेनदेन का एक प्रमुख माध्यम बन चुका है, ऐसे में इस मामले के फैसले पर व्यापारियों और भुगतान सेवा से जुड़े पक्षों की नजर रहेगी।

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