लखनऊ में दहेज हत्या का मामला: विवाहिता की मौत पर पति, ससुर और सास गिरफ्तार
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बंथरा पुलिस की कार्रवाई, दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना और हत्या का आरोप; मामले में छह लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा, अन्य आरोपियों की तलाश जारी
लखनऊ | Report: Rajesh Saxena, Manya Saxena | Triangle News Lucknow
राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और हत्या किए जाने के आरोप में पुलिस ने मृतका के पति, ससुर और सास को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में कुल छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, 21 अक्टूबर 2026 को उन्नाव जिले के हसनगंज थाना क्षेत्र के बाल गोविन्दखेड़ा मजरा रामपुर अखौली निवासी अजय कुमार ने बंथरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी करीब 20 वर्षीय बहन को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किए जाने और उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया।
इस शिकायत के आधार पर थाना बंथरा में मुकदमा संख्या 0362/2026 दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85 और 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई।
पति, ससुर और सास गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया गया था। तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय सूचना तंत्र और मैनुअल जानकारी के आधार पर 23 अक्टूबर 2026 को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:
- अतुल शर्मा (करीब 26 वर्ष): मृतका का पति।
- अशोक शर्मा (करीब 52 वर्ष): मृतका का ससुर।
- नीलम (करीब 45 वर्ष): मृतका की सास।
पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के ग्राम लोनहा के निवासी हैं।
अन्य आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस प्रेस नोट के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
दहेज उत्पीड़न के मामलों पर फिर सवाल
दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना के आरोप एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
स्रोत: पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, प्रेस नोट संख्या 1924, दिनांक 23 अक्टूबर 2026।
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